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सऊदी अरब में इन सभी स्थितियों में जुर्म और भी ज़्यादा संगीन माना जाएगा, कोई कदम उठाने से पहले प्रवासी जान लें

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सऊदी अरब में पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के द्वारा छेड़खानी का अपराध करने की स्थिति से खबरदार करते हुए कहा गया है कि इनमें बहुत सख्त सजा दी जाती है।

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सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक प्रॉसीक्यूशन के द्वारा बयान जारी करते हुए कहा गया है कि अनैतिक और अश्लील हरकतें करना और गंदे इशारे करना छेड़खानी के अंतर्गत आता है।

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कोई भी व्यक्ति किसी और के हवाले से कोई असभ्य हरकत करता है या फिर कोई गंदे शब्द बोलता है या अश्लील इशारे करता है किसी के खिलाफ शारीरिक तौर पर कोई छेड़छाड़ करता है किसी की इज्जत को लेकर बेहूदा बातें कहता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ किसी तरह से कोई गंदे काम या बात उस तक पहुंचाता है तो इन सब को छेड़खानी के अपराध में गिना जाएगा।

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पब्लिक प्रॉसीक्यूशन के द्वारा बताया गया कि छेड़खानी के अपराध की सजा 5 साल तक की कैद और 3 लाख रियाल तक का जुर्माना है और दोनों में से किसी एक सजा भी दी जा सकती है।

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पब्लिक प्रॉसीक्यूशन का कहना है कि अगर पीड़ित व्यक्ति कम उम्र का हो या फिर कोई वृद्धि शख़्स हो या छेड़खानी करने वाला पीड़ित इंसान पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर छेड़छाड़ करने का प्रभाव रखता है तो ऐसी स्थिति में जुर्म काफी ज्यादा संगीन हो जाता है और सजा भी सख्त कर दी जाती है।

 

यह भी कहा गया कि छेड़खानी करते वक्त अगर पीड़ित व्यक्ति सोया हुआ है या फिर वह बेहोशी की हालत में है तो ऐसी स्थिति में वह जुर्म और भी ज्यादा संगीन माना जाएगा।

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