सऊदी अरब में विदेशी प्रवासियों के निवास कार्ड निवास और एग्ज़िट री एन्ट्री फ़ाइनल एग्ज़िट जिसको अरबी भाषा में खरोज निहाई कहा जाता है की ज़िम्मेदारी लाइसेंस विभाग पर होती है।
लाइसेंस विभाग के कानून के मुताबिक फाइनल एग्जिट पर जाने की कोई फीस नहीं होती है जबकि एग्ज़िट री एन्ट्री की फीस निर्धारित की गई है जो कि महीने के हिसाब से वसूल की जाती है।
एक व्यक्ति के द्वारा लाइसेंस विभाग के ट्विटर अकाउंट पर सवाल करते हुए पूछा गया है कि एग्ज़िट री एन्ट्री के लिए पासपोर्ट की कम से कम कितनी अवधि होना अनिवार्य होता है।
लाइसेंस विभाग का कहना है कि फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए यह अनिवार्य होता है कि पासपोर्ट की अवधि में कम से कम 60 दिन बाकी है।
अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाने अवधि कम होगी तो फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगाए जाने के बाद यूज़र को 60 दिनों के लिए मोहलत दी जाती है। इस दौरान वह अपने सभी मामलों को संभाल सकती हैं।
निर्धारित अवधि के लिए सफर करना ज़रूरी है। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज है जिसकी यात्रा के वक़्त एक्टिव होना ज़रूरी है।
लाइसेंस विभाग के कानून के तहत विदेशी प्रवासी कर्मचारियों को दी जाने वाली 60 दिनों की मोहलत की वजह यही है कि इस दौरान वह अपने मामले को निपटा सके। फाइनल एग्ज़िट के लगाए जाने के बाद देश में कर्मचारियों की स्थापना 60 दिनों तक कानूनी माना जाता है।