सऊदी पासपोर्ट विभाग और लाइसेंस विभाग के ट्विटर एकाउंट पर एक व्यक्ति की तरफ से सवाल पूछा गया है कि फैमिली विजिट वीजा पर आने वाले लोगों का वीजा निवास में परिवर्तित किए जाने की बातें सही है या फिर यह बातें केवल अफवाह है।
इस सवाल का जवाब देते हुए लाइसेंस विभाग की तरफ से बताया गया है कि विजिट वीजा को निवास में परिवर्तित करना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है।
विजिट, उमरा या फिर हज वीजा पर आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है कि वह निर्धारित अवधि के खत्म होने से पहले आखिरी विस्तारीकरण भी कराया जा चुका हो।
खयाल रहे कि विजिट वीजा पर आने वाले लोगों की अवधि के खत्म होने के बाद रहना गैरकानूनी माना जाता है जिस पर कैद और जुर्माने की सजा निर्धारित की गई है।
विजिट वीजा की अधिकतम सीमा एक साल के लिए होती है। जिसके बाद निर्धारित अवधि के खत्म होने पर उन्हें वापस जाना पड़ता है। वीजा की अवधि के खत्म होने के बाद रहना या काम करना कानूनी तौर पर गलत माना जाता है।
ऐसे लोगों को रहने और परिवहन करने या फिर रोजगार वगैरह की सुविधा देने या फिर उन्हें किसी भी अन्य प्रकार की मदद करने वाले लोगो को भी अपराध में शामिल माना जाता है।