Connect with us

Saudi Arab

इन स्थितियों में प्रवासी ना तो देश मे वापस आ सकते है ना निवास नवीनीकरण करा सकते हैं

1652226 577099599

सऊदी अरब में रहने वाले उदयपुर वासियों के निवास को जारी कराने और उसके नवीनीकरण कराने के अलावा फाइनल एग्जिट की जानकारी लाइसेंस विभाग की जिम्मेदारी होती है

 

Advertisement

लाइसेंस विभाग के ट्विटर पर एक व्यक्ति ने सवाल करते हुए पूछा कि कर्मचारी अपने देश गया हुआ है। एग्जिट री एंट्री एक्सपायर होने में 2 महीने बाकी है। कंपनी के द्वारा सिआर कैंसिल कर दी गई है। इस स्थिति में कर्मचारी के एग्जिट प्रोमिस को फाइनल एग्जिट में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं ?saudi afpppairport

इस सवाल का जवाब देते हुए लाइसेंस विभाग का कहना था कि प्रवासी कानून के मुताबिक ऐसे निवास धारक जो एग्जिट प्रोमिस पर देश से बाहर जाते हैं उनका फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता है।

ध्यान दे कि इस स्थिति में निवास को कैंसिल कराने का एक ही तरीका होता है जिस पर अमल करके निवास को कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे लोगो पर एग्जिट प्रॉमिस का उल्लंघन दर्ज कर दिया जाता है।

जिन लोगों पर एग्जिट प्रॉमिस का उल्लंघन दर्ज होता है उन्हें देश में 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे विदेशी प्रवासी जिनको एग्जिट प्रोमिस के उल्लंघन में देश से ब्लैक लिस्ट किया जाता है वह किसी भी दूसरे वीज़ा से देश में नहीं आ सकते हैं।

Advertisement

कंपनी के सीआर यानी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने की स्थिति में वह कर्मचारी जो देश में आते हैं उनका निवास नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।

Advertisement