सऊदी अरब में रहने वाले उदयपुर वासियों के निवास को जारी कराने और उसके नवीनीकरण कराने के अलावा फाइनल एग्जिट की जानकारी लाइसेंस विभाग की जिम्मेदारी होती है
लाइसेंस विभाग के ट्विटर पर एक व्यक्ति ने सवाल करते हुए पूछा कि कर्मचारी अपने देश गया हुआ है। एग्जिट री एंट्री एक्सपायर होने में 2 महीने बाकी है। कंपनी के द्वारा सिआर कैंसिल कर दी गई है। इस स्थिति में कर्मचारी के एग्जिट प्रोमिस को फाइनल एग्जिट में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं ?
इस सवाल का जवाब देते हुए लाइसेंस विभाग का कहना था कि प्रवासी कानून के मुताबिक ऐसे निवास धारक जो एग्जिट प्रोमिस पर देश से बाहर जाते हैं उनका फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता है।
ध्यान दे कि इस स्थिति में निवास को कैंसिल कराने का एक ही तरीका होता है जिस पर अमल करके निवास को कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे लोगो पर एग्जिट प्रॉमिस का उल्लंघन दर्ज कर दिया जाता है।
जिन लोगों पर एग्जिट प्रॉमिस का उल्लंघन दर्ज होता है उन्हें देश में 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे विदेशी प्रवासी जिनको एग्जिट प्रोमिस के उल्लंघन में देश से ब्लैक लिस्ट किया जाता है वह किसी भी दूसरे वीज़ा से देश में नहीं आ सकते हैं।
कंपनी के सीआर यानी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने की स्थिति में वह कर्मचारी जो देश में आते हैं उनका निवास नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।