सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल रहमान अल हुसैन के द्वारा कहा गया है
कि 1 अगस्त रविवार के दिन के बाद से केवल उन्हीं लोगों को किसी भी मार्केट में या शॉपिंग मॉल में घुसने दिया जाएगा
जिनका त्वककलना एप्लीकेशन में वैक्सीनेटेड का स्टेटस प्रदर्शित हो।
अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से बनाई गई योजना के लिए 1 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी।
मंत्रालय की तरफ से इस हवाले से कहा गया है कि 1 अगस्त 2021 से हर वह व्यक्ति जिसने कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सिन की खुराक नहीं ली है
वह सभी सरकारी और सभी प्राइवेट संस्थानों के अलावा शॉपिंग मॉल, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट और अन्य कई संस्थानों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
इस हवाले से मंत्रालय के द्वारा सभी सार्वजनिक और प्राइवेट संस्थानों को सूचना देते हुए कहा गया है
कि वह कानून पर सख्ती के साथ अमल करें और लोगों से भी यह सुनिश्चित करवाएं।
याद रहे कि इससे पहले सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के अलावा मार्केट और वाणिज्यिक स्थलों पर त्वककलना एप्लीकेशन के बगैर प्रवेश मना था।
इस कानून के मुताबिक अब वैक्सीनेशन की शर्त लागू कर दी गई है।
जिसके बाद इन स्थानों पर केवल वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने कोरोना से बचाव की खातिर वैक्सिन लगवा ली हो।