सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग के द्वारा बताया गया है कि बेकार और इस्तेमाल में ना आने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड खारिज कराने के लिए उनके मालिकों को 1 साल की मोहलत दी जा रही है और इस की शुरुआत 1 मार्च 2022 से कर दी जाएगी।
बताया गया है कि इस दौरान बेकार और इस्तेमाल में ना आने वाली गाड़ियों के मालिकों को संबंधित गाड़ियों को अपने रिकॉर्ड से खारिज कराने का मौका मिल सकता है। उनसे मोहलत के दौरान व्हीकल रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण फीस और देरी करने का जुर्माना नहीं लिया जाएगा।
सऊदी अरब की सबक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक विभाग के द्वारा इस हवाले से विवरण जारी किया गया है कि बेकार और इस्तेमाल में ना आने वाली गाड़ियों को अपने रिकॉर्ड से हटाने के लिए ट्रैफिक उल्लंघनों का जुर्माना अदा करना होगा।
यह भी अनिवार्य होगा कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रभावी होना चाहिए और एनिमेशन शॉप रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर के हवाले किया जाए। बताया गया कि यह भी जरूरी होगा कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रभावी हो गाड़ी के सौदे के दस्तावेज नंबर प्लेट और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पेश करना होगा।
इसके बाद गाड़ी के नंबर प्लेट और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड करीब वाले ट्राफिक कार्यालय के हवाले कर दिया जाना चाहिए ट्रैफिक विभाग का कहना है कि अगर खराब या इस्तेमाल में ना आने वाली गाड़ियों के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके वारिस को गाड़ी रजिस्टर एनीमेशन सेंटर या रजिस्टर स्क्रैप सेंटर के हवाले कर दिया जाए।