सऊदी अरब में जन शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्राइवेट संस्थानों और प्रवासी कर्मचारियों की नौकरी के अनुबंध का प्रमाणीकरण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के जरिए से कराने की पाबंदी लगाई गई है।
सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा बताया गया है कि ड्यूटी शुरू करने की तारीख से विदेशी कर्मचारी के अनुबंध नौकरी के प्रमाणीकरण कानूनी रूप से जरूरी है।
उन्होंने बताया कि यह पाबंदी योगिता और कर्मचारी के अधिकार की सुरक्षा करता है और नौकरी का एक अच्छा माहौल प्रदान करने की वजह से इसे लगाया गया है। इसका एक बड़ा मकसद यह भी है कि प्रशंसकों के बीच में भेदभाव के दायरे को सीमित रखा जा सके और झगड़ा होने पर नौकरी के अनुबंध को अधिकारीक दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।
मंत्रालय के अधिकारियों का कहना था अब से 3 महीने बाद सऊदी अरब के लेबर कोर्ट 2020 के शुरुआत पर विदेशी कर्मचारियों की नौकरी के अनुबंध को कागज़ी कॉपी को कुबूल नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि केवल की रजिस्ट्रेशन बाली कॉपी को बोल की जाएगी और नई पाबंदी के तहत बताया गया है कि प्राइवेट संस्थान की प्लेटफार्म पर नौकरी के अनुबंध का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।