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Saudi Arab

अदालत ने बैंक को जारी किए निर्देश महिला को 26 लाख़ रियाल का मुआवजा दिया जाए

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जद्दा की अदालत के द्वारा सऊदी अरब की एक महिला के अधिकार में फैसला सुनाते हुए क्षेत्रीय बैंक और 26 लाख रियाल उसे वापस करने के लिए प्रतिबद्ध कर दिया है।

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सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक महिला के द्वारा बैंक से एक बंगला किस्त पर लिया गया था मगर उसमे ठहरने बाद उसे मालूम हुआ कि इसमें निर्माण के समय कुछ खराबिया मौजूद है जिसकी वजह से वह बंगला किसी भी वक़्त ढह सकता है।

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महिला ने बताया कि बैंक से क़िस्त पर लिए गए बंगले के डाउन पेमेंट 10 लाख़ रियाल की थी उन्होंने बताया कि 2 साल के अंदर इसका भुगतान करने का अनुबंध किया गया था। लेकिन जब हम उस बंगले में रहने गए तो मालूम हुआ कि निर्माण के समय से ही इसमें कई प्रकार की खराबियाँ मौजूद है।

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बंगले की फिनिशिंग भी ढँग से नहीं की गई थी। बुनियादी खराबी की वजह से बंगला किसी भी वक्त गिर सकता था। महिला ने बताया कि मैंने बैंक से के बार इसके लिए दरख्वास्त की थी लेकिन बैंक की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला।

 

आखिरकार अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद मेरे अधिकार में फैसला लिया गया और बैंक को इस बात का पाबंद किया गया कि वह मुझे 26 लाख़ रियाल वापस कर दें।

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