कानून विशेषज्ञ हेलाल इब्राहिम ने बताया कि शोहरत हासिल करने के लिए लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हथि यार उठाना सजा के अंतर्गत आता है इस पर एक साल की कैद और 5 हज़ार रियाल जुर्माना निर्धारित है।
सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक हेलाल यह बात जाने दो सऊदी नागरिकों की गि रफ्ता री होने के मामले के बाद सही है जो कि कानूनी जागरूकता प्रदान करने के लिए थी। इन लोगों ने शोहरत के लिए एक दूसरे पर हथियार उठाए थे।
उन्होंने बताया कि सऊदी कानून के द्वारा शोहरत हासिल करने या फिर ऐसे मकसद के लिए हथियार इस्तेमाल करने पर सजा निर्धारित है। ह त्यार कोई भी और लाइसेंस वाला हो या फिर बगैर लाइसेंस का हो हर स्थिति में सजा मिलेगी।
उन्होंने बताया कि देश में हथियार और गोला बारूद के कानून की धारा 41 के तहत जो भी व्यक्ति लाइसेंस या फिर बगैर लाइसेंस वाला हथियार शोहरत के लिए उठाएगा उसे 1 साल तक के लिए कैद की सजा और 5 हज़ार रियाल तक का जुर्मा ना लगाया जाएगा। दोनों में से कोई एक सजा भी दी जा सकती है।
उनका कहना है कि कुछ लोग शोहरत पाने के लिए इतने ज्यादा भूखे होते हैं कि वह अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फिजूल काम और गलत हरकतों से परहेज नहीं करते और इसमें कुछ भी गलत महसूस नहीं करते सारी हदों को पार कर देते हैं।