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Saudi Arab

क्या एक विदेशी प्रवासी सऊदी चेंबर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन और मेंबर बन सकता है ? उसकी क्या प्रक्रिया होगी?

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सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा कहा गया के चुनाव जीतने वाले विदेशी प्रवासी भी अन्य मेंबर की तरह ही चेंबर ऑफ कॉमर्स का सदस्य बनने का पूरा अधिकार रखते हैं।

अगर निदेशक मंडल के मेंबर किसी विदेशी प्रवासी को अपना चेयरमैन चुन लेते हैं

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तो ऐसी स्थिति में पहले से मौजूद चेयरमैन उपाध्यक्ष बन जाएगा और विदेशी प्रवासी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो जाएगा

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यह ऐसी स्थिति में होगा जब उनमे से एक किसी किसी एक पद के लिए गुप्त रूप से वोटिंग कराई जाएगी।

وزارة التجارة

चेंबर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्रीज के कानून के लिए एक खाका तैयार किया गया हो जिसमें विदेशी प्रवासी को चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेंबर बनने के लिए चुनाव लड़ने के लिए इजाजत दे दी गई हो।

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तैयार की गई रणनीति नया कई प्रकार की सुविधाएं दी गई है और उनमे सबसे ज्यादा उल्लेखनीय यह है

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कि नया कारोबार को शुरू करने की ख्वाहिश मन्द लोग 3 साल तक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वित्तीय प्रतिस्पर्धा से छूट मिल जाएगी।

रणनीति में आने वाले 2 सालों के लिए शेयर की कीमत में कमी की सुविधा भी दी गई है इसका मतलब कारोबारी संस्थानो में और नए कारोबारी प्रोग्राम को शुरू करने वाले लोगों की मदद करना है

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इसका एक मकसद यह भी बताया गया है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स में कई एकाधिकार को समाप्त करना है।

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