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सऊदी अरब ने विदेशियों को सोशल मीडिया पर विज्ञापन करने पर लगाया परिबंध
सऊदी अरब में ऑडियोविज़ुअल मीडिया के सामान्य आयोग ने कहा है कि विदेशियों को सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने की अनुमति नहीं है।
सऊदी अरब के विज्ञापन कानून के अनुसार कोई भी विदेशी जो रोजगार कानून के उल्लंघन में रह रहा है और उसके पास सोशल मीडिया पर व्यापार करने का लाइसेंस नहीं है उसे सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने की अनुमति नहीं है।
ओकाज़ अखबार के अनुसार आयोग ने एक बयान में कहा कि यह देखा गया है कि कुछ निवासी विदेशी और राज्य सोशल मीडिया पर विजिट वीजा पर विज्ञापन दे रहे थे।
पूछताछ में पता चला है कि ये वे लोग हैं जिनके पास विज्ञापन व्यवसाय के लिए परमिट नहीं है। और वह किसी भी व्यवसाय से संबद्ध नहीं है और उसके पास विदेशी निवेश लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी वह विज्ञापन गतिविधियों में शामिल है।
आयोग ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से सभी वाणिज्यिक संस्थाओं को लिखित रूप में सूचित किया जा रहा है कि वे विदेशियों के साथ विज्ञापन लेनदेन में शामिल न हों जो देश में रहते हैं या यात्रा वीजा पर आए हैं और उनके पास विज्ञापन हैं। आयोग ने कहा कि कोई भी निवासी विदेशी या आगंतुक सोशल मीडिया पर कोई काम नहीं कर सकता।
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