सऊदी अरब में इस्लामिक मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ अल शेख के द्वारा निर्देश जारी करते हुए बताया गया है कि देश की सभी मस्जिदों में जुमे का खुतबा कारोबारी कवरेज के हानिकारक प्रभाव के बारे में दिया जाए ताकि लोगों को इस संबंध में जानकारी हासिल हो सके।
मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नोटिस के हवाले से आजिल न्यूज़ के द्वारा बताया गया है कि इस्लामिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा देश के सभी मस्जिदों के प्रशासन को यह निर्देश दिया जा चुका है कि वह लोग इस हफ्ते जुमे का खुतबा व्यापारिक कवरेज और विदेशी कर्मचारियों को व्यापार मामलों में खुली छूट देने के दुष्प्रभाव पर दिया जाए।
सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से किए जाने वाले ट्वीट में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक मुसलमान होने के नाते हलाल की पाबंदी करते हुए निर्धारित नियमों के तहत व्यापार करें।
खयाल रहे कि सऊदी अरब में विदेशी कर्मचारी के लिए सऊदी नागरिकों के नाम पर कारोबार करना बिल्कुल मना है। कानून के मुताबिक वह लोग जो विदेशी प्रवासियों को अपने नाम से कारोबार करने के लिए इजाजत दे देते हैं वह भी इस अपराध के बराबर से जिम्मेदार होते हैं।
इस हवाले से देश में ऐसे सऊदी और विदेशी प्रवासी जिन लोगों ने व्यापारिक कवरेज की है उन्हें 16 फरवरी 2022 तक की मोहलत दी गई है ताकि वह इस दौरान अपने कारोबार को कानूनी शक्ल दे सकें। व्यापारिक कानून के मुताबिक संबंधित मोहलत के खत्म होने के बाद एक बड़े पैमाने पर जांच अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी।