सऊदी अरब में इमिग्रेशन कानून के तहत वह लोग जो उमरा और हज या फिर विज़िट वीजा पर देश में आते हैं उनके लिए यह अनिवार्य होता है कि वह निर्धारित अवधि से ज्यादा देश में निवास ना करें ऐसे लोग जो निवास कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं उन्हें देश से डीपोर्ट कर दिया जाता है।
कानून के मुताबिक सऊदी नागरिक और निवास होल्डर विदेशी प्रवासियों के लिए भी हज कानून की पाबंदी करना बेहद जरूरी होता है एक व्यक्ति के द्वारा हज का उल्लंघन करने के हवाले से सवाल पूछा गया था कि हज का उल्लंघन करने पर डिपोर्ट किए जाने वाले लोग दोबारा देश में वर्क वीजा पर आ सकते हैं या फिर नहीं ?
सऊदी इमीग्रेशन कानून में परिवर्तन किए जाने के बाद ऐसे लोग जिन्होंने हज उल्लंघन नहीं किया है बल्कि किसी भी कानून को तोड़ने के नतीजे में डिपोर्ट किया जाता है तो उन पर सारी उम्र सऊदी अरब आने पर पाबंदी लगा दी जाती है।
हज और उमरा मंत्रालय के कानून के मुताबिक सऊदी नागरिक हो या निवास होल्डर विदेशी प्रवासी हज कानून के पाबंद करने के पाबंद हैं हज कमेटी के कानून के मुताबिक एक हज से दूसरे हज के लिए 5 साल का गैप होना अनिवार्य है।
हज करने के लिए यह भी जरूरी होता है कि हज सेवाओं को प्रदान करने वाले संस्थान में रजिस्टर और कर हज परमिट हासिल किया जाए हज सेवाओं को प्रदान करने वाले संस्थान जायरीन को सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिनके अनुसार मुशायर मुकद्दस में रहने के अलावा आवाजाही की सुविधा प्रदान की जाती है।