सऊदी अरब में विदेशियों के लिए निवास और उससे जुड़े सभी कानून बिल्कुल स्पष्ट है। सऊदी अरब में काम कर चुके एक व्यक्ति द्वारा सवाल करते हुए पूछा गया कि मेरा निवास एक्सपायर हो चुका है
लेबर कोर्ट से आग्रह करने के बाद मैंने फाइनल एग्जिट हासिल कर लिया है और देश से बाह र आ गया था अब दूसरे वर्क वीजा को हासिल करके क्या मैं दोबारा से आ सकता हूं ?
व्यक्ति के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में लाइसेंस विभाग द्वारा कहा गया कि कानून के मुताबिक जो भी विदेशी प्रवासी जो कि कानूनी तौर पर एग्जिट वीज़ा पर देश से बाहर चला गया है
और उन पर किसी भी तरह का उल्लंघन दर्ज नहीं किया गया है
तो ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी जब भी चाहे दोबारा से दूसरे वर्क वीजा के जरिए से देश में प्रवेश पा सकते हैं और काम पर लौट सकते हैं।
याद रहे कि बहुत बार कानून को तोड़ने पर विदेशी कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के लिए या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमेशा के लिए देश में प्रवेश पाने से रोक दिया जाता है
और ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है या फिर वह लोग जो डिपोटिशन सेन्टर तरहील के ज़रिए देश से जाते हैं
उन्हें नए कानून के तहत दोबारा देश में आने की इजाज़त नही होती है ऐसे लोग सिर्फ हज या उमरा के लिए ही देश मे आ सकते हैं वर्क विज़ा पर नही।