सऊदी जनशक्ति मन्त्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा देश के फ़िल्म उद्योग में
सऊदी करण के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें सऊदी करण करने के हवाले से सभी सवालों के जवाब पर आधारित है।
अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में सिनेमा हॉल औऱ उनसे जुड़े सभी गतिविधियों सऊदियो के लिए ही होगी।
टिकट को जारी करना सिनेमा घर मे खाने पीने की चीज़ो को बेचना सिनेमा हॉल में रिटेल के सौदे और निगरानी के सारे काम
सऊदी लोग ही करेंगे। इस हवाले से 100% सऊदीकरण किया जाएगा।
कुछ कारोबारों में विदेश के लोग भी काम कर सकेंगे।
जैसे कि फ़िल्म प्रोजेक्टर ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर, फ़िल्म के टेक्नीशियन, सीनियर शेफ़, सहायक शेफ़, वेटर औऱ रेस्टोरेंट के अधिकारी वग़ैरा दूसरे देशों के नागरिक हो सकते हैं।
जन शक्ति मन्त्रालय के द्वारा लगाई गई पाबन्दी की किसी भी फ़िल्म एजेंसी में पंद्रह प्रतिशत से ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी नागरिक नही हो सकते हैं। अगर किसी भी एजेंसी के अन्दर दस से कम कर्मचारी होंगे तो इस तरह की स्थिति में एक विदेशी कर्मचारी को रखा जा सकता है।
दूसरे चरण में सिनेमा हॉल और सम्बंधित और सम्बंधित गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 50 प्रतिशत तकनीक के प्रोफेशन सऊदी लोगो के लिए खास हों