हरम शरीफ के कस्टोडियन किंग सलमान की अध्यक्षता में आयोजित किए जाने वाले कैबिनेट की बैठक मंगलवार के दिन हुई जिसमें वृद्धि लोगों के अधिकारों के जिस कानून के लिए मंजूरी दी गई है सऊदी अरब की मीडिया के द्वारा उसका विवरण जारी किया जा रहा है।
सऊदी अरब की सबक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित कानून के तहत किसी भी बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ ओल्ड एज होम यानी कि वृद्ध आश्रम में नहीं भेजा जा सकता है हालांकि संबंधित अदालत के फैसले की स्थिति में वृद्ध व्यक्ति को भेजा जा सकता है।
वृद्ध व्यक्ति के अधिकारों के कानून की मंजूरी कैबिनेट पहले मजलिस शोरा के द्वारा दी गई थी। इसके तहत बूढ़े व्यक्तियों को यह अधिकार होता है कि वह अपने ऐसे परिवार के साथ रहने का अधिकार रखते हैं जो कि उनकी जरूरतों को पूरा करता है
उनकी देखभाल बैहतर तरीके से की जा सके और उनके जिस्मानी और ज़हनी स्वास्थ्य बेहतर रह सके।
सऊदी अरब के जन शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय की जरूरत पड़ने पर वृद्ध व्यक्ति की देखभाल के लिए मुफ्त कानूनी मदद प्रदान की जाएगी बुजुर्ग लोगों को संबंधित कानून की दफ़ा नंबर 7 और 8 के तहत सुविधाओं के पीछे छूट दी गई है।