सऊदी अरब के द्वारा कचरे को ठिकाने लगाने के लिए नए कानून जारी कर दिए गए हैं जो कि कचरा इकट्ठा करना कचरे को ट्रांसफर करने उसकी छटाई करने उसे इकट्ठा करने उसे आयात निर्यात करने ट्रीटमेंट और सुरक्षित तरीके के साथ उसका निपटान करने के साथ-साथ बहुत सारे अहम पहलुओं पर आधारित है। और इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है।
सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी एसपीए की रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून 11 फैसलों पर आधारित किए गए हैं। नए कानून के मुताबिक कारोबारी और आवासीय कचरा इकट्ठा करने की 2 साल की फीस वसूल करने अधिकार ग्रामीण विकास के पास रहेगा।
नेशनल वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर के खत्म होने से पहले नए वित्तीय व्यवस्था तैयार किया जाएगा। सैनिक कचरा परमाणु और परमाणु कचरे पर लागू नहीं किए जाएंगे इस विषय में किसी भी प्रोग्राम के लिए राष्ट्रीय सेन्टर से लाइसेंस नहीं मिला है।
इस कानून के मुताबिक जो शख़्स कचरा इकट्ठा करने, उसे जलाने या फिर कचरे के ट्रीटमेंट या उसे पानी में डालने या कचरा का निपटान करते वक्त ऐसा तरीका अपनाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है या उसे पर्यावरण को किसी तरह का अगर नुकसान पहुंचता है तो उसे 10 साल तक के लिए कैद की सजा और इसके अलावा 30 मिलियन रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है संबंधित व्यक्ति पर दोनों में से एक सजा या फिर दोनों ही सजा एक साथ दी जा सकती है।