ट्रैफिक विभाग के द्वारा बताया गया है कि नए प्राइवेट गाड़ियों के प्रारंभिक 3 सालों के दौरान सालाना इंस्पेक्शन जरूरी नहीं है।
सऊदी अरब के ओकाज़ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक विभाग के द्वारा बयान जारी करते हुए कहा गया है कि ट्रैफिक कानून के मुताबिक गाड़ियों के सभी मालिकों पर यह पाबंदी लगाई गई है
कि वह गाड़ी का सालाना रूप से इंपेसक्शन कराएं। इंपेसक्शन क्लियर करने पर स्टीकर लगाया जाता है और इसी तरह से व्हीकल रजिस्ट्रेशन में भी विस्तारीकरण कराना बेहद जरूरी है और यह सालाना इंस्पेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता है।
ट्रैफिक कानून में यह बताया गया है कि गाड़ी का सालाना इंपेसक्शन ना कराना जुर्माने के अंतर्गत आता है
गाड़ियों का इंस्पेक्शन ना कराने वाले पर कम से कम डेढ़ सौ और ज्यादा से ज्यादा 300 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ज़्यादा जुर्माना ट्राफिक एजेंसी ही लगा सकता है इस फैसले के तहत उसे ज्यादा जुर्माने का कारण भी बताना होगा।
ख्याल रहे कि गाड़ी के व्हीकल रजिस्ट्रेशन में विस्तारीकरण के लिए सालाना फीस चुकाना जरूरी है अगर ट्रैफिक उल्लंघन रिकॉर्ड पर हो तो उन्हें भी निपटाना होगा गाड़ी का सालाना इंस्पेक्शन और इंश्योरेंस भी जरूरी है।