सऊदी अरब में यातायात कानून सभी के लिए एक बराबर है उन पर अमल कराने की जिम्मेदारी यातायात पुलिस विभाग की होती है जिसको मरूर कहा जाता है।
यातायात विभाग की जिम्मेदारियों में ड्राइविंग लाइसेंस को जारी कराना इसका नवीनीकरण कराना है गाड़ियों के स्वामित्व कार्ड, इस्तेमारा को जारी कराना, सड़क सुरक्षा संगठन की मदद से यातायात से जुड़े उल्लंघन के लिए चालान जारी कराना है।
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सवाल किया गया है कि मैं जद्दा का रहने वाला हूं और मेरी उम्र 17 साल की है। सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की इच्छा रखता हूं क्या यह मुमकिन है ?
सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस को जारी कराना और उसका नवीनीकरण ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी होती है। सऊदी कानून के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सही उम्र कम से कम 18 साल तक निर्धारित की गई है।
यातायात पुलिस की तरफ से अस्थाई ड्राइविंग परमिट को जारी कराने की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके लिए कम से कम उम्र की सीमा 17 साल निर्धारित की गई है। इस सीमा से कम होने पर ड्राइविंग परमिट को जारी नहीं किया जा सकता है।
ड्राइविंग परमिट जो कि 17 साल के उम्र के लड़के या लड़की के लिए जारी किया जाता है उन पर कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं।
यातायात पुलिस की शर्तों के हिसाब से जो लोग ड्राइविंग परमिट हासिल करना चाहते हैं उनको यातायात पुलिस के कार्यालय पहुंचने से पहले चिकित्सीय जांच से गुजरना पड़ेगा।