ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के द्वारा सोमवार के दिन बयान जारी करते हुए कहा गया है कि सैलून वालों को डिस्पोजल उपकरण इस्तेमाल कराने का इस्तेमाल करने की पाबंदी की बार-बार उल्लंघन होने पर 2,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि इस फैसले पर अमल को लागू शनिवार 12 जमा दिशानी 1443 हिजरी के मुताबिक 15 जनवरी 2022 से किया जाएगा।
ग्रामीण मामलों के मंत्रालय द्वारा अपने दिए गए बयान में कहा गया है कि डिस्पोजल उपकरण एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करने पर यह सजा के अंतर्गत आता है। इस पर 2000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
ग्रामीण मामलों के मंत्रालय का कहना है कि जुर्माने के अलावा उल्लंघन का सुधार भी जरूरी होगा जबकि एक से ज्यादा बार उल्लंघन किए जाने पर जुर्माने की रकम को दोगुना कर दिया जाएगा और सम्बन्धित सैलून को एक हफ्ते के लिए सील भी कर दिया जाएगा।
खयाल रहे कि ग्रामीण मामलों के मंत्रालय इससे पहले खासतौर से मर्दों के लिए बनाए गए सैलून में कोरोना s.o.p. जारी कर चुकी है। उनका मकसद सैलून के कर्मचारियों और ग्राहकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और पूरे समाज को कोरोनावायरस के नए वेरिएंट से बचाना है।