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पुराने फर्नीचर और विजली के समान को नया कहकर बेचने वालों के लिए तय किये गए नए कानून

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दौउदमी गवर्नमेंट में बिजली से जुड़े समान और फ़र्नीचर के करोबार को करने में महारत पाने वाली कमपनी के एक ब्रांच का ऐलान कर दिया गया है।

कोर्ट के फैसले के बाद करने के बाद ये बात सामने आई है कि, कमर्शल कानून फ्रॉड के सामने आने पर उलननघन करने पर मुजरिम पाया गया था। और इस्तेमाल में आने वाले फर्नीचर बेचने के बाद यह दावा किया गया था कि यह सब नया है।

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मंत्रालय र्रियाद के अंदर फौजदारी अदालत में कोर्ट के फैसले की एक सामरी को जाती किया है।इसमें माली जुर्माने की बात कही गई है। मिलावट किये हुए माल को वापस करने की सहूलियत को फ़राहम करना, इसके अलावा जिसने माल को खरीद था उसे उसका पूरा पैसा वापस कर देना वगैरा शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा धोखा देने वाले ओर जाल साज़ी करने वाले लोगो से निपटने के लिए और ऐसे लोगो के लिए सज़ाओं को तैयार करना है। कमर्शल फ्रॉड कानून के लिए तीन साल तक की सज़ा मुक़र्रर की गई है। इसके अलावा दस हज़ार रियाल तक का जुर्माना शामिल किया गया है। या दोनों भी लागू हो सकते हैं। इन सब चीज़ो को लेकर उलननघन करने वाले के बदनामी उलननघन करने वाले मज़दूर जो कि बाहर से आये हैं उनको उनके वतन वापस भेजने और दोबारा मुल्क में आने पर पाबन्दी लगा देना वग़ैरा भी शामिल हैं।

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