सऊदी अरब में ट्रैफिक एजेंसी पुलिस की जिम्मेदारी में जहाँ ट्रैफिक से जुड़े कानून पर अमल करना है
वहीं ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के स्वामित्व जिसे की अरबी में “इस्तेमारा” कहा जाता है जो कि इसे जारी करने और उसके नवीनीकरण करने को भी शामिल किया गया है।
इसके अलावा ट्रैफिक उल्लंघन पर जुर्माना और कोई हादसा हो जाने के बाद इस मामले की देखभाल करना भी एजेंसी के ही ज़िम्मे में होगा।
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कानून के बारे में अक्सर यह इससे जुड़ी जानकारियां लोगों तक पहुंचाए जाते हैं
ताकि इससे जुड़े नियम और शर्तों के बारे में लोगों को मालूम होता है और सभी लोग से जुड़े सभी नियम और कानूनों को पाबंदी के साथ अनुसरण करें।
ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने पर चालान सिस्टम स्वचालित तरीके से लगा दिया जाएगा जिस पर विभिन्न तरह का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक नागरिक के द्वारा सवाल करते हुए पूछा गया था कि ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करने में ऐबशार अकाउंट के ज़रिए से कार्रवाई पूरी नहीं होती है बल्कि या मैसेज लिख कर आता है
कि भुगतान किए गए शुल्क पर्याप्त नहीं है जबकि इसकी की एक दी जा चुकी होती है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए।
इसका जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस सालाना नवीनीकरण की करीब 40 रियाल है जबकि इसमें देरी करने पर 100 रियाल का जुर्माना लगा दिया जाता है
इस हिसाब से फीस और जमाना की रकम का भुगतान करने के बाद नवीनीकरण की कमांड दे दी जाती है।