सऊदी अरब में विदेशी प्रवासियों को बुनियादी तौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। वाणिज्य संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी और व्यक्तिगत नागरिकों के अंतर्गत काम करने वाले।
नागरिकों के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को कहा जाता है। इसको उर्दू की भाषा में घरेलू कर्मचारी भी कह सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों के निवास के फीस काफी कम होती है और उनका सीधा संबंध लेबर ऑफिस से नहीं होता है।
वाणिज्यिक संस्थान के कर्मचारी के निवास की फीस ज्यादा होती है। उनकी मंजूरी जन शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय से ली जाती है। जिनके निवास को जारी करने से पहले वर्क परमिट को बनाया जाता है।
सऊदी पासपोर्ट विभाग औऱ लाइसेंस विभाग के ट्विटर पर एक व्यक्ति द्वारा सवाल करते हुए पूछा गया कि क्या कमर्शियल ड्राइवर के निवास को घरेलू ड्राइवर के तौर पर परिवर्तित किया जा सकता है ?
इस सवाल का जवाब देते हुए लाइसेंस विभाग का कहना था कि कमर्शियल ड्राइवर के निवास को साइक खास में परिवर्तित करने के लिए इजाज़त नहीं होती है। ऐसे लोग जो कमर्शियल ड्राइवर होते हैं जो उन्हें घरेलू ड्राइवर के निवास में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
खयाल रहे कि देश के कानून के मुताबिक वाणिज्य संस्थानों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारी जनशक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय के तहत आते हैं। उनके वर्क परमिट को जारी करने के लिए सऊदी करण के कानून को ध्यान में रखा जाता है।