ट्रैफिक संस्थान पुलिस का कहना है कि देश में आने वाले जायरीन 1 साल तक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करने का अधिकार रखते हैं।
संबंधित अवधि के बाद अगर उनका ठहर लंबा हो जाता है तो उन्हें स्थानीय ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल करना होता है। आजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक संस्थान पुलिस के ट्विटर पर एक व्यक्ति के द्वारा सवाल किया गया था।
सवाल करते हुए पूछा गया था कि विदेश से सऊदी अरब आने वाले जायरीन जिनके साथ अपने देश का या फिर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो वह कितनी अवधि तक के लिए इस देश में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ?
इस सवाल का जवाब देते हुए ट्रैफिक संस्थान के पुलिस ने बताया कि विदेशों से आने वाले जायरीन जिनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो या फिर किसी ऐसे देश का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो जो कि सऊदी अरब में मंजूर किया जाता है वह इसे एक्टिव होने की स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं।
हालांकि देश में आने के 1 साल तक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल किया जा सकता है हालांकि इसका एक्टिव होना बेहद जरूरी है।
एक्सपायर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कबूल नहीं किया जाता है ट्रैफिक संस्थान पुलिस का अतिरिक्त कहना था कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बाकायदा मंजूर किए गए संस्थान से ही जारी कराया जाए जो कि वैश्विक स्तर पर प्रमाणित भी हो।
खयाल रहे कि सऊदी अरब में ट्रैफिक कानून में विभिन्न परिवर्तन किए गए हैं। जिनमें विजिटर को ड्राइविंग करने की इजाजत और किराए पर गाड़ी हासिल करने के लिए भी सुविधाएं जारी की गई हैं।