एग्ज़िट री एन्ट्री जिसके लिए महीने की फीस जो कि सॉरी यार होती है का भुगतान करना जरूरी है जबकि फाइनल एग्ज़िट की कोई फीस नहीं होती है हालांकि इसके लिए अन्य शर्त भी रखी गई है।
एक व्यक्ति द्वारा सवाल करते हुए पूछा गया कि क्या पासपोर्ट एक्सपायर होने की स्थिति में फाइनल एग्जिट पर जाया जा सकता है ?
इस सम्बंध में लाइसेंस विभाग का कहना है कि फाइनल एग्जिट पर जाने वाले विदेशी कर्मचारी के पासपोर्ट की अवधि कम से कम 7 दिन की होना जरूरी है खयाल रहे कि फाइनल एग्जिट को जारी कराने के बाद कर्मचारी के निवास अस्थाई तौर पर सीज़ कर दिया जाता है।
जबकि कर्मचारी को देश से जाने के लिए 60 दिनों तक की मोहलत दी जाती है इस दौरान वह अपने निजी मामलों को अंजाम दे सकें इसके अलावा मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा की जियारत कर सके।
इसलिये लाइसेंस विभाग के कानून के तहत पासपोर्ट की कम से कम अवधि निर्धारित की गई है। ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा का पहचान दस्तावेज होती है जिसका प्रभाव होना जरूरी होता है।
एक्सपायर होने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय यात्रा कानून का भी उल्लंघन माना जाता है इसके लिए जरूरी है कि यात्रा के वक्त पासपोर्ट एक्टिव हो।