स्टे और निवास की अवधि में विस्तारीकरण करने से ऐसे लोग जो अपने परिवार को दोबारा बुलाने के खर्चे बचाना चाहते हैं उन्हें काफी फायदा हो सकता है क्योंकि इस तरह से वह अपने परिवार के आने-जाने के खर्चे से बच सकते हैं।
स्टे और निवास की अवधि में विस्तारीकरण से जुड़ा एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था कि कर्मचारी छुट्टी पर रहे और स्टे एक्सपायर हो जाए तो क्या विदेश में होते हुए स्टे की अवधि में विस्तारीकरण कराया जा सकता है।
इस सवाल का जवाब देते हुए लाइसेंस विभाग का कहना था कि देश से बाहर गए हुए निवास होल्डर के स्टे और निवास की अवधि में विस्तारीकरण कराना नामुमकिन है इसकी अवधि में विस्तारीकरण करने के लिए स्पॉन्सर के मुकीम एप्लिकेशन या एबशर अकाउंट के जरिए से कर्मचारी का चुनाव करके उसके लिए आवश्यक अवधी दर्ज की जाए इससे पहले संबंधित अवधि की फीस जमा कराना जरूरी है जो कि स्टे के लिए 100 रियाल महीने के हिसाब से वसूल की जाती है।
खयाल रहे कि स्टे और निवास की अवधि में विस्तारीकरण करने के लिए ऐबशार के जिस ऑप्शन को चुना जाता है वह विदेश में मौजूद कर्मचारी के स्टे का विस्तारीकरण होगा।
एबशार अकाउंट में एक ऑप्शन कर्मचारी के स्टे के जारी कराने के लिए होता है जबकि दूसरा स्टे की अवधि में विस्तारीकरण के लिए होता है। इस संबंध में कुछ लोग स्टे की अवधि में विस्तारीकरण की कार्रवाई के लिए सही तरीका नहीं अपनाते हैं। जिसकी वजह से उनकी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है।