सऊदी अरब में विदेशी प्रवासियों को जारी किए जाने वाले निवास परमिट को अकामा कहा जाता है। निवास कार्ड पहले 5 साल के लिए जारी किया जाता था हालांकि दो साल पहले निवास कार्ड पर एक्सपायरी की डेट खत्म कर दी गई है।
जिसके बाद निवास कार्ड दोबारा प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है जबकि कार्ड के नवीनीकरण सालाना आधार पर सिस्टम के जरिए से निर्धारित फीस का भुगतान करने के बाद किया जाता।
निवास कार्ड के गुम हो जाने पर दूसरा कार्ड हासिल करने की कार्रवाई की जाती है जिसे अरबी में बदल फाकिद कार्ड यानी के लिए गुमशुदा कार्ड के बदले में दूसरा कार्ड को जारी करना कहा जाता है।
गुमशुदा कार्ड के बदले में नया कार्ड जारी कराने को लेकर एक व्यक्ति ने सवाल करते हुए पूछा है कि मेरा निवास कार्ड गुम हो गया है दूसरा कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया क्या होती है? क्या जुर्माने का भुगतान भी करना होगा ?
लाइसेंस विभाग की तरफ से गुमशुदा कार्ड के बदले में दूसरा कार्ड जारी कराने की प्रक्रिया निधारित कर दी गई है। निवास कार्ड गुम हो जाने पर दूसरा कार्ड हासिल करने के लिए जुर्माने का भुगतान करना अनिवार्य है। निवास कार्ड गुम करने की स्थिति में 1000 रियाल के जुर्माने का भुगतान करना होता है।
लाइसेंस विभाग की तरफ से निर्धारित नियमों के तहत निवास कार्ड के गुम हो जाने पर उसके बारे में सबसे पहले लाइसेंस के संबंधित क्षेत्र को सूचित करना जरूरी होता है
कि वह इलाका जहां पर लाइसेंस विभाग के कार्यालय नहीं है वहां पर इलाके के पुलिस स्टेशन में निवास गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।