सऊदी अरब में निवास कानून पर अमल करना अनिवार्य होता है। देश में रहने वाले सभी नागरिकों विदेशी प्रवासियों को इसकी पाबंदी करना अनिवार्य होता है।
एग्जिट री एंट्री की अवधि के लिए इसे जारी किया जाता है। एग्जिट री एंट्री के लिए दी गई अवधि के दौरान वापस आने की स्थिति में कर्मचारियों को सीमित अवधि के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है।
लाइसेंस विभाग के ट्विटर पर एक व्यक्ति द्वारा सवाल करते हुए पूछा गया था कि एग्जिट रीएंट्री का उल्लंघन यानी कि देश से जाकर वापस ना आने को प्रायोजक के द्वारा कैंसिल करने का अधिकार है या फिर नहीं ?
ऐसे लोग जो एग्जिट रीएंट्री का उल्लंघन करने की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं उनको देश से 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वह लोग किसी दूसरे वर्क वीजा पर किसी भी मामले के दौरान सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं।
खयाल रहे कि देश से जाने और वापस ना आने की स्थिति ऐसे लोगों के लिए आवंटित कर दी गई है जो कि एग्जिट री एंट्री पर जाकर वापस नहीं आते हैं। एग्जिट रीएंट्री के उल्लंघन की गिनती एग्जिट रीएंट्री के आखिरी तारीख के 1 महीने के बाद से किया जाता है।
लाइसेंस के कानून के मुताबिक स्पॉन्सर को भी यह अधिकार होता है कि एग्जिट री एंट्री पर जाने वाला कर्मचारी अगर निर्धारित अवधि के दौरान पर वापस नहीं आता है तो उसे संबंधित कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए।