सऊदी सरकार के द्वारा विदेशों से उमरा मस्जिद अल हराम और मस्जिद ए नबवी की जियारत के लिए नए नियम को जारी किया गया है।
सऊदी अरब की सबक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अधिकारियों के द्वारा बयान में बताया गया है कि जो लोग विदेशों से आने वाले उमरा ज़ायरीन को ऑनलाइन वीजा हासिल कराना होगा।
बयान में यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन उमरा वीज़ा मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर को दिया जाएगा। इंश्योरेंस स्कीम में कोरोनावायरस से प्रभावित होने की स्थिति में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है।
बयान में यह भी बताया गया है कि सऊदी सरकार के द्वारा उमरा करने से कुछ पाबंदिया खत्म हो गई है। देश में आने से पहले पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट और होटल क़वारन्टीन की पाबंदी नहीं किया जाएगा।
उमरा और ज़ियारत के दौरान सामाजिक दूरी और इसकी पाबंदी को भी खत्म कर दिया गया है। जबकि मस्जिद अल हराम और मस्जिद ए नबवी में नमाज़ के लिए परमिट को हासिल करना अब ज़रूरी नही है।
विदेशों से आने वाले लोगों के लिए उमरा परमिट परमिट इसी स्थिति में जारी किया जाता है। जबकि वह वैक्सिन रिकॉर्ड का रजिस्ट्रेशन करवा दे अब यह पाबन्दी भी नहीं रहेगी।