सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय के द्वारा विदेशों से आने वाले उमरा जायरीन की उम्र की सीमा निर्धारित कर दी गई है आने वाले उमरा ज़ायरीन अपने देश में मौजूद लाइसेंस ट्रैवल कंपनियों के जरिए पैकेज को हासिल कर सकते हैं।
अरबी पत्रिका ओकाज़ के खबरों के मुताबिक हज और उमरा मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि विदेशों से केवल 18 से 50 साल की उम्र तक के जायरीन को ही उमरा और मस्जिद अल हराम में नमाज अदा करने का परमिट जारी किया जाएगा।
हज और उमरा मंत्रालय का इस संबंध में आगे कहना है कि जो लोग विदेशों से उमरा वीजा हासिल करना चाहते हैं वह अपने देश में लाइसेंस वाले ट्रैवलिंग एजेंसी के साथ संपर्क कर सकते हैं जो कि किसी सऊदी उमरा कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हो।
ख्याल रहे कि हज और उमरा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में विदेशों से पहुंचने वाले उमरा जायरीन के लिए नमाज और उमरा के परमिट के संबंध में एतमरना एप्लीकेशन और तवककलना एप्लीकेशन की सुविधा का ऐलान किया था।
मंत्रालय के द्वारा इस बात की ओर संकेत किया गया था कि बाहर से आने वाले उमरा ज़ायरीन कदूम प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन और सऊदी अरब पहुंचने के बाद उमरा और जियारत के लिए मस्जिद अल हराम और मस्जिद-ए-नबवी में नमाज के परमिट को जारी करा सकते हैं।