देश में कानून के मुताबिक ऐसी कंपनियां या फिर संस्थान जहां पर निर्धारित किए गए कानून का उल्लंघन किया जाता है उनके कंप्यूटर अस्थाई तौर पर सीज़ कर दिए जाते हैं।
जिससे कि उनके सरकारी मामले रुक जाते हैं इस स्थिति में कंपनियां या फिर संस्थान में काम कर रहे हैं कर्मचारियों के सरकारी जानकारी अंजाम दी जाती है। जिनमें उनके निवास का नवीनीकरण और एग्जिट वीजा वगैरा को जारी करने की कार्रवाई का सिलसिला जारी किया जाता है।
लाइसेंस विभाग के ट्विटर पर एक व्यक्ति द्वारा सवाल किया गया है कि कंपनी का अकॉउंट सीज़ है। क्या कर्मचारियों का निवास का नवीनीकरण किया जा सकता है ?
इस संबंध में लाइसेंस विभाग ने बयान में बताया कि ऐसी कंपनियां जिसकी सेवाएं बंद की गई हो उन में काम कर रहे कर्मचारियों के निवास का नवीनीकरण कराना मुमकिन हो सकता है। कंपनी के एकाफ़ सेवाओं की स्थिति में अगर सिस्टम में कर्मचारी पर कोई उल्लंघन वगैरह दर्ज नहीं किया गया है तो उसका निवास का नवीनीकरण और इसके अलावा अन्य कार्रवाई भी की जा सकती हैं।
ख्याल रहे कि विदेशी कर्मचारियों पर अगर कोई उल्लंघन है जिनमें के ट्रैफिक उल्लंघन या फिर किसी प्रकार का चालान वगैरह रजिस्टर हो तो ऐसी स्थिति में जब तक उसका जुर्माना नहीं दिया जाता है तब तक उल्लंघन खत्म नहीं होता है और निवास का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।