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सऊदी में किसी भी खरीदार को अपने डीलर से नई गाड़ी लेने का अधिकार कब होता है ? देना पड़ता हैं शुल्क

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सऊदी में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि अगर डीलर किसी भी गाड़ी में औद्योगिक खराबी की मरम्मत करने में चार बार नाकाम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ग्राहक को नई गाड़ी या फिर उसकी असल कीमत वापस लेने का पूरा अधिकार होता है।

 

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खबर मिली है कि देश में पिछले कई सालों से वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है कि ग्राहकों को नइ गाड़ियों में खराबी आ जाने पर डीलर से मुफ्त की सुधार और मरम्मत कराई जाती है।

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बेहद फेमस ब्रांड वाली कार कंपनियों के गाड़ियों में भी विभिन्न तरह की ऐसी खराबी आ जाया करती रहती हैं। जिनका संबंध कार तैयार करने वाली कंपनी से सीधा होता है।

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सऊदी अरब के औकाज़ अखबार की खबरों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इस बात की ओर संकेत दिया गया है कि ग्राहक को तीन शर्तों की मौजूदगी में नई गाड़ी हासिल करने या फिर डीलर से खरीदी जाने वाली गाड़ी की असल कीमत वापस लेने का अधिकार होता है।

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वह 2 शर्ते यह है-

खराबी ऐसी हो जिसकी वजह से गाड़ी से फायदा नहीं उठाया जा सकता है, इस खराबी की वजह से गाड़ी की मार्केट वैल्यू पर फर्क पड़ रहा हो, गाड़ी को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाना मुमकिन नहीं हो।

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दूसरी शर्त यह है कि डीलर संबंधित खराबी के सुधार की चार बार कोशिश कर चुका हो और बात नहीं बन रही हो। तीसरी शर्त यह बताइ गयी है कि अगर ग्राहक अपनी पुरानी गाड़ी जैसी कोई और गाड़ी हासिल करना चाहता हो

 

उसकी विशेषता वही होंगी जो कि उसकी खरीदी हुई गाड़ी की थी तो ऐसी स्थिति में उसे गाड़ी के इस्तेमाल की वजह से मुनासिब कीमत अदा करनी पड़ेगी।

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