सऊदी अरब के एक नागरिक के द्वारा ट्विटर पर सवाल करते हुए पूछा गया कि ” मेरे प्राइवेट ड्राइवर का संबंध किस देश से है वहाँ पर फिलहाल यात्रियों के आने-जाने पर पाबंदी लगाई गई है ड्राइवर का एग्जिट री एंट्री वीजा दो बार नवीनीकरण किया जा चुका है
क्या इसके बाद भी इसे नवीनीकृत किया जा सकता है ?
नागरिक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए लाइसेंस विभाग ने कहा कि विदेश गए हुए कर्मचारियों के एग्जिट री एंट्री या रेसीडेंसी की अवधि में विस्तारीकरण विवेकाधीन संसाधनों का इस्तेमाल करके किया जा सकता है
जिसके लिए लाइसेंस के ऐबशार या फिर मुकीम पोर्टल के जरिए से विस्तारीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
एग्जिट रीएंट्री या रेसिडेंसी की आवश्यक अवधि के लिए निर्धारित की गई फीस चुकाने के बाद विस्तारीकरण का आदेश जारी किया जा सकता है। हालांकि इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि अगर एग्जिट री एंट्री की अवधि खत्म हो चुकी है
और रेसिडेंसी बाकी है तो सिर्फ एग्जिट री एंट्री की अवधि में विस्तारीकरण की फीस का भुगतान किया जाए अगर दोनों की अवधि खत्म हो चुकी है
तो पहले रेसिडेंसी की अवधि में विस्तारीकरण कराया जाए और फिर उसके बाद एग्जिट री एन्ट्री का विस्तारीकरण होगा।
कर्मचारियों की रेसिडेंसी या फिर एग्जिट रीएंट्री की अवधि में विस्तारीकरण करने का अधिकार स्पॉन्सर को होता है वह अपने ऐबशार या मुकीम पोर्टल के जरिए से इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं।