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हवाई यात्रियों को यात्रा के लिए दिया जाता है इन ख़ास सुविधाओं अधिकार
कोरो’ना म’हामारी के कारण दुनिया भर में हवाई यात्रा पर लगाई जाने वाली बंदियों को अब धीरे-धीरे करके हटाया जा रहा है और आवाजाहि को बहाल किया जा रहा है। इसके बाद उन सभी लोगों के द्वारा एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत कर दी गई है जो कि पहले इसको स्थगित किए हुए थे।
ऐसे में एयरपोर्ट पर आबादी धीरे-धीरे बढ़ती बढ़ती जा रही है और फ्लाइट के शेड्यूलिंग भी बदलते जा रहे हैं जिनकी वजह से यात्रियों को पहले से कहीं ज्यादा वक्त एयरपोर्ट पर गुजारना पड़ रहा है और वहां पर उन्हें अलग-अलग सुविधाओं की जरूरत भी होती है।
यात्री जो रकम टिकट के लिए चुकाते हैं उनमें यात्रियों के कई अधिकार होते हैं सभी एयरलाइन अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय उड़ानों में 4 घंटे से ज्यादा लेट होने की स्थिति में यात्रियों को वक्त के हिसाब से नाश्ता लंच या फिर डिनर प्रदान करने की पाबंद है
जबकि टेलीफोन और रात की स्थिति में रहने का ठिकाना देने की भी पाबंद है।
अगर फ्लाइट में 5 घंटे से ज्यादा की देरी है तो ऐसे में यात्री को यह हक होता है कि वह अपना पूरा टिकट रिफंड करा सके जबकि ट्रांसज़िट फ्लाइट की स्थिति में यात्री को बाकी यात्रा का टिकट हवाई कंपनी देने की पाबंद है।
यात्रियों के सामान में किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में एयरलाइन को मुआवजा देने का प्रतिब्द्ध किया गया है इसके अलावा हैंडीकैप्ड लोगों के लिए एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाएं देने के लिए भी हवाई कंपनी और एयरपोर्ट टर्मिनल की जिम्मेदारी में शामिल किया गया है।
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