सऊदी अरब में पासपोर्ट विभाग के द्वारा बताया गया है कि अगर विदेशी प्रवासी का फाइनल एग्जिट लग गया हो तो नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कर्मचारी की देश से रवानगी को सुनिश्चित कर दे।
आजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट विभाग से किसी व्यक्ति के द्वारा ट्विटर पर सवाल करते हुए पूछा गया था कि अगर फाइनल एग्जिट विज़ा जारी हो जाए इसके बाद विदेशी प्रवासी सऊदी अरब से यात्रा करने से इंकार कर दे तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता क्या कार्रवाई कर सकता है ?
पासपोर्ट विभाग का कहना है कि नियोक्ता अपने कर्मचारी का फाइनल एग्जिट जारी कराने के बाद उसके यात्रा की बात को सुनिश्चित करें और अगर उसे अपने कर्मचारी के ऐसा करने का पता ना चला हो तो ऐसी स्थिति में वह विज़ा रद्द करा दे और उसके खिलाफ हरूब की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है।
पासवर्ड विभाग के द्वारा बयान जारी करते हुए कहा गया कि ऑनलाइन एग्जिट वीजा जारी कराने के लिए विदेशी प्रवासी का पासपोर्ट 60 दिन तक या इससे ज्यादा अवधि के लिए प्रभावी होना बेहद जरूरी है।
पासपोर्ट विभाग के द्वारा फाइनल एग्जिट की एक शर्त यह रखी गई है कि विदेशी प्रवासी के ज़िम्मे जितने भी ट्रैफिक जुर्माना होंगे वह सब का भुगतान किया जा चुका होना चाहिए।
अतीत में विदेशी प्रवासी का फाइनल एग्जिट वीजा को जारी कराने के बाद भी विज़ा को रद्द करने के हवाले से कोई उल्लंघन भी उसके नाम से दर्ज ना किया गया हो।