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Saudi Arab

फाइनल एग्जिट लगने के बाद यात्रा से इनकार करने पर नियोक्ता क्या कारवाई कर सकता है ?

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सऊदी अरब में पासपोर्ट विभाग के द्वारा बताया गया है कि अगर विदेशी प्रवासी का फाइनल एग्जिट लग गया हो तो नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कर्मचारी की देश से रवानगी को सुनिश्चित कर दे।

Expat Leaving

आजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट विभाग से किसी व्यक्ति के द्वारा ट्विटर पर सवाल करते हुए पूछा गया था कि अगर फाइनल एग्जिट विज़ा जारी हो जाए इसके बाद विदेशी प्रवासी सऊदी अरब से यात्रा करने से इंकार कर दे तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता क्या कार्रवाई कर सकता है ?

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Exit Re Entry and Final Exit visas to be activated in 10 Days after Request If Employer fails to respond Saudi

पासपोर्ट विभाग का कहना है कि नियोक्ता अपने कर्मचारी का फाइनल एग्जिट जारी कराने के बाद उसके यात्रा की बात को सुनिश्चित करें और अगर उसे अपने कर्मचारी के ऐसा करने का पता ना चला हो तो ऐसी स्थिति में वह विज़ा रद्द करा दे और उसके खिलाफ हरूब की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है।

visa plane

पासवर्ड विभाग के द्वारा बयान जारी करते हुए कहा गया कि ऑनलाइन एग्जिट वीजा जारी कराने के लिए विदेशी प्रवासी का पासपोर्ट 60 दिन तक या इससे ज्यादा अवधि के लिए प्रभावी होना बेहद जरूरी है।

 

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पासपोर्ट विभाग के द्वारा फाइनल एग्जिट की एक शर्त यह रखी गई है कि विदेशी प्रवासी के ज़िम्मे जितने भी ट्रैफिक जुर्माना होंगे वह सब का भुगतान किया जा चुका होना चाहिए।

 

अतीत में विदेशी प्रवासी का फाइनल एग्जिट वीजा को जारी कराने के बाद भी विज़ा को रद्द करने के हवाले से कोई उल्लंघन भी उसके नाम से दर्ज ना किया गया हो।

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