सऊदी अरब के जन शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण के प्रमुख इंजीनियर अहमद अल राजी के द्वारा श्रम कानून रणनीति में संशोधन को लेकर मंजूरी दे दी गई है।
अर्थ शास्त्रियों के मुताबिक श्रम कानून रणनीति में 4 अहम संशोधन किया गया है।
संस्थानों और कंपनियों से उल्लंघन पर गलत तरीके से जुर्माना भरवाने के मामलों पर नजर रखने की समीक्षा करने का मौका दिया गया है।
श्रम कानून के उल्लंघन पर दण्ड विभाग के फैसले के खिलाफ आपत्ती रिपोर्ट मिलने के 60 दिनों के अंदर की जा सकती है।
हालांकि आपत्ति की बुनियाद पर जुर्माना भरने को निलंबित नहीं किया जाएगा आपत्ती दर्ज कराने का मतलब जुर्माने पर निष्पादन को निलंबित करना नहीं है।
श्रम कानून की रणनीति में एक संशोधन यह भी किया गया है कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए आवेदन फैसले की रिपोर्ट मिलने की तारीख 90 दिनों के अंदर करा दें
या अपने खिलाफ आखिरी फैसले के जारी होने के बाद आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं।
संबंधित संस्थान पर पाबंदी लगाई जाएगी कि वह आवेदन पेश करने की तारीख से 90 दिन के अंदर मामले को निपटा दें।
संबंधित संस्थान को इस बात का अधिकार होगा कि वह आवेदन की आखिरी तिथि तक जुर्माने के भुगतान को निलंबित कर सकता है।