जो कि पिछले साल से लागू किए गए हैं उन पर अमल करने का सिलसिला देश में जारी है।
नए कानून के तहत हरूब और डीपोर्ट होने वाले लोगों के बारे में भी काफी सुधार किए गए हैं। जिन पर अमल किया जा रहा है। हरुब के हवाले से एक व्यक्ति के द्वारा सवाल करते हुए पूछा गया था कि साल 2018 में हरूब फाइल होने पर पाकिस्तान डीपोर्ट हो गया था
मैं यह जानना चाहता हूं कि एग्जिट का प्रिंट कहां से हासिल किया जा सकता है ?
सऊदी इमीग्रेशन के नए कानून के तहत वह कर्मचारी जो कि हरुब के इल्ज़ाम में फरार होने के एग्जाम में एग्जिट हो जाते हैं उन पर हमेशा के लिए देश में आने के लिए पाबंदी लगा दी जाती है।
ऐसे लोग जो हरूब के इल्जाम में या फिर किसी भी वजह से डिपोटिशन सेंटर से अपने देश को जाते हैं वह भी सारी उम्र देश के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। ब्लैक लिस्ट होने वाले लोग केवल उमरा और हज वीजा पर ही देश में आ सकते हैं। किसी प्रकार के वर्क वीजा पर उनका देश में आना मुमकिन नहीं होता है।
खयाल रहे कि नए कानून से पहले ऐसे लोग जिन्हें देश से डीपोर्ट किया जाता था उन्हें सीमित अवधि के लिए ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाता था। क्योंकि अतीत में ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले लोगों की अवधि का निर्धारण उस मामले का अधिकारी किए गए जुर्म का स्वरूप और मुकदमे की कार्यवाही को देखते हुए संबंधित व्यक्ति को 3 से 10 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट करता था।