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गाड़ियों के प्रपत्र रद्द कराने के बाद क्या उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दोबारा रोड पर उतारा जा सकता है ?
सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग पुलिस के द्वारा बयान जारी करते हुए कहा गया है कि दस्तावेजी कागज प्रपत्र में पुरानी गाड़ी को नाकारा करार देने के बाद उसे दोबारा से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है।
सऊदी अरब की अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के द्वारा से जारी किए गए बयान के मुताबिक गाड़ी के स्वामित्व कार्ड नवीनीकरण कराने की फीस 3 महीने के लिए 300 साल है जबकि इस कार्ड के एक्सपायर हो जाने के बाद 100 रियाल सालाना के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाता है।
पुरानी और बेकार गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम से छुड़ाने के लिए उनके स्वामित्व कार्ड अप टू डेट होने चाहिए गाड़ियों के प्रपत्र उस वक्त तक रद्द नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि उन्का नवीनीकरण ना करा लिया जाए।
प्रपत्र को जिसने वर्ष तक के लिए नवीनीकरण ना कराया जाए उन पर लगाया गया जुर्माना जो कि 100 रियाल प्रतिवर्ष है के तौर पर भुगतान करना अनिवार्य है।
इसके अलावा गाड़ियों के स्क्रैप मार्केट से बेकार गाड़ी को खरीदने की रसीद भी उपलब्ध होती है जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम से पुरानी और बेकार गाड़ियों के रिकॉर्ड को खत्म कराया जा सकता है।
प्रपत्र के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति अपनी बेकार गाड़ी के स्वामित्व कार्ड को समाप्त करवाता है तो उसे दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है ऐसी गाड़ियों को दोबारा रोड पर नहीं डाला जा सकता है।
ख्याल रहे कि ट्रैफिक पुलिस के कानून के मुताबिक देश में रहने वाले विदेशी प्रवासी एक वक्त पर केवल दो गाड़ियों को ही अपने नाम पर रख सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं।
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