सऊदी अरब में निवास कानून के तहत स्थानीय नागरिकों और यहां पर रहने वाले विदेशी प्रवासियों का डाटा पासपोर्ट विभाग फीड करना अनिवार्य है।
डाटा इकट्ठा करने के लिए प्रवासियों और नागरिकों की आंखों की फोटो और उंगलियों के निशान के जरिए से उनकी पहचान को सुरक्षित कर लिया जाता है विदेशियों के निवास को जारी करना और सालाना आधार पर उनका नवीनीकरण कराने के लिए यह अनिवार्य है की लाइसेंस के सिस्टम में फिंगरप्रिंट और आंखों की फोटो जमा कराई जाए।
इस संबंध में पासपोर्ट विभाग के ट्विटर पर एक व्यक्ति के द्वारा सवाल करते हुए पूछा गया कि कंपनी रेद कैटेगरी में है ऐसी स्थिति में छुट्टी पर गए हुए हैं कर्मचारियों के निवास और एग्जिट की अवधि में विस्तारीकरण के हवाले से जारी किए गए निर्देश लागू होंगे ?
इस सवाल का जवाब देते हुए कम्पनी का कहना है कि उन देशों के रेसीडेंस होल्डर जिन के डायरेक्ट देश मे आने पर पाबंदी लगाई गई थी उनके नागरिकों की सुविधा के लिए निवास और एग्जिट री एंट्री की अवधि में मुफ्त विस्तारीकरण के निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रभावित देशों के कर्मचारी के पास और एग्जिट रीएंट्री की अवधि में 30 नवंबर 2021 तक बगैर किसी छूट के मुफ्त विस्तारीकरण कर दिया जाएगा हालांकि विस्तारीकरण का अमल चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।