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देश के एयरपोर्ट पर खासतौर से मुस्लिम यात्रियों के अधिकारों के लिए किया गया ऐसा काम
सऊदी नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा के वैश्विक दिवस के खास मौके पर बताया गया है कि सऊदी एयरपोर्ट पर यात्रियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।
वैश्विक मानकों के मुताबिक यात्रियों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने को सुनिश्चित बनाया गया है। खयाल रहे कि दुनिया भर में हर साल 15 मार्च को सुरक्षा उपभोक्ता का दिन मनाया जाता है।
فقدت شنطتك
أُلغيت رحلتك؟ #حقك_محفوظاطلع على لائحة حقوق العملاء؛ لمعرفة حقوقك وواجباتك.#اليوم_العالمي_لحقوق_المستهلك
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) March 15, 2022
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सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए की रिपोर्ट के मुताबिक नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा बताया गया है कि साल 2017 में यात्रियों के अधिकारों और कर्तव्य के अमल को जारी किया गया था।
इसमें पैसेंजर के अधिकार और कर्तव्य की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया विकलांग यात्रियों के अधिकार कंपनियों के कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। सऊदी अरब संबंध से प्रमाणित रणनीति के अमल को जारी करने वाला पहला देश है।
नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा बताया गया है कि यात्रियों के साथ बातचीत को सुनिश्चित बनाने के लिए 24 घंटे संपर्क चैनल प्रदान किया गया है। इस संबंध में संयुक्त संपर्क केंद्र व्हाट्सएप सेवा सोशल मीडिया अकाउंट ईमेल और वेबसाइट पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। हवाई कंपनियों या एयरपोर्ट पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में आपत्तियां दर्ज कराए जा सकते हैं।
नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा बताया गया है कि साल 2021 के दौरान यात्रियों के द्वारा 6 लाख 99 हज़ार 600 संपर्क किए गए हैं। इनमें से 5 लाख 49 हज़ार 312 संपर्क केंद्र के जरिए किए गए हैं।
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