सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय के द्वारा एक उमरा से दूसरे उमरा के बीच में 15 दिन की रखी गई शर्त को अब खत्म कर दिया गया है। खबरें मिली है कि आने वाले परमिट की अवधि के खत्म होते ही नए उमरा का परमिट हासिल किया जा सकता है।
ओकाज अखबार की खबरों के मुताबिक आने वाले समय में एक उमरा से दूसरा उमरा करने के बीच में लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा तवककलना एप्लीकेशन या फिर ऐतमरना एप्लीकेशन के जरिए से नए उमरा का परमिट पहले उमरा परमिट के खत्म होते ही हासिल किया जा सकेगा।
बताया जा रहा है कि यह सुविधा 17 अक्टूबर 2021 रविवार से कोरोना s.o.p. में छूट की पहल के बाद दी जा रही है जैसा कि सूचना जारी किया गया है|
अब मस्जिद अल हराम और मस्जिद-ए-नबवी में जायरीन और उमरा करने वाले लोग और नमाज़ी के लिए किसी अन्य तरह की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी।