सऊदी अरब के जन शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि जारी किए गए वीजा को कैंसिल कराने और भुगतान की गई फीस की वापसी करने के लिए 2 शर्तें निर्धारित की गई हैं।
फीस की वापसी और वीजा को कैंसिल कराने की दरख्वास्त देते वक्त यह अनिवार्य है कि वीजा एक्सपायर्ड ना हुआ हो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वीजा का इस्तेमाल ना किया गया हो।
सऊदी अरब की आजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक जन शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय के हवाले से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि देश में वर्क वीजा को जारी करने की फीस को निर्धारित कर दिया गया है।
वीजा की फीस को मंजूर करने से पहले या बाद में जमा कराया जा सकता है। हालांकि यह बेहतर है कि वीजा की मंजूरी के बाद फीस का भुगतान कराया जाए हालांकि वह संस्थान या व्यक्ति जो जारी होने वाले वीजा को रद्द कराने के बाद इस बारे में भुगतान की गई फीस रिफंड कराना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वह इस मामले को सुनिश्चित कर लें के वीजा की अवधि खत्म नहीं हुई है और वीजा स्टैंप नहीं हुआ है।
जन शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय का कहना था कि वीजा की अवधि खत्म होने के बाद इसमें बढ़ोतरी कराना भी मुमकिन नहीं हो सकता है।