ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि शादी हॉल में कोरोना को लेकर सावधानी उपायों पर अमल न करने पर चालान का सिलसिला जारी कर दिया गया है।
मंत्रालय की तरफ से निर्धारित किए गए नियमों के विवरण को पेश करते हुए ग्रामीण मामलों के मंत्रालय का कहना है कि कोरो’नावाय’स से बचाव करने के लिए निर्धारित किए गए सावधानी उपायों में से सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों का लगातार मास्क का इस्तेमाल करना शामिल किया गया है।
सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के तरफ से इस संबंध में आगे कहा गया है कि मंत्रालय की तरफ से सभी शादी हॉल को लिखित तौर पर इस बात की चेतावनी जारी कर दी गई है
कि जिनमें यह कहा गया है कि एसओपी का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। एसओपी पर अमल न करने की स्थिति में संबंधित शादी हॉल का चालान काट दिया जाएगा।
खयाल रहे कि को’रोनावाय’रस से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की संबंधित कमेटी के द्वारा शादी हॉल के अलावा अन्य कमर्शियल मार्केट और संस्थानों के लिए कुछ नियमों को जारी किया गया है जिन पर अमल करना अनिवार्य है।
नियमों के मुताबिक शादी हॉल के कर्मचारियों को इवेंट के दौरान लगातार मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजर की बोतलों को प्रदर्शित स्थान पर रखा जाना चाहिए।
SOP के हवाले से प्रदर्शित स्थान पर चेतावनी भी चिपकानी जरूरी है। जिनमें मास्क का इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी की पाबंदी के बारे में चेतावनी लिखी हो।