पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा बताया गया है कि लोडिंग ट्रक के लिए आवंटित किए गए नंबर प्लेट ही इस्तेमाल की जाए। सादा प्लेट को इस्तेमाल करना कानून के शक में गिना जाएगा।
अथॉरिटी की तरफ से कमर्शियल लोडिंग का काम करने वाले ट्रकों के लिए पीले रंग के नंबर प्लेट को आवंटित किया गया है।
सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि सामान ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्ट के निर्धारित कानून पर अमल किया जाए।
अथॉरिटी का इस संबंध में आगे कहना था कि सादा नंबर प्लेट वाली लोडिंग गाड़ियों से सामान को ट्रांसफर करने की स्थिति में कानूनी अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं।
अथॉरिटी के द्वारा यूजर्स को यह भी कहा गया है कि निर्धारित नियम पर अमल करें इस बारे में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से वीडियो क्लिप को भी जारी किया गया है अथॉरिटी के द्वारा उन नागरिकों को मशवरा दिया गया है
कि जो सामान का ट्रांसफर करने का कारोबार करना चाहते हैं वह पीले रंग के नंबर प्लेट वाले लोडिंग ट्रक के लाइसेंस को हासिल कर सकते हैं।
ख्याल रहे कि देश में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कमर्शियल नंबर प्लेट के विभिन्न प्रकार हैं जिनमें लोडिंग गाड़ियां और प्राइवेट लोडिंग गाड़ियों के अलावा टैक्सी सर्विस और प्राइवेट कार के लिए नंबर प्लेट को विभिन्न रंगों के जरिए से प्रदर्शित किया जाता है।