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कैदियों से मुलाकात के लिए एबशर के जरिए से दिन तिथि और समय लेना होगा

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सऊदी अरब में जेल विभाग के द्वारा कैदियों से उनके सऊदी और विदेशी प्रवासी रिश्तेदारों की मुलाकात के नियम कानून को जारी कर दिया है।

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सऊदी अरब के आजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक जेल विभाग के प्रवक्ता कर्नल बंदर अल खरमी ने बताया कि नए नियमों पर अमल रविवार 31 अक्टूबर 2021 से लागू कर दिया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि कैदियों से मुलाकात के लिए ऑनलाइन एबशर और प्लेटफार्म के जरिए से समय और तिथि बुक कराना पड़ेगा कर्नल ने बताया कि कैदियों से उनके वही करीबी रिश्तेदार ही मिल सकते हैं जो कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त कर चुके होंगे।

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उन्होंने बताया कि मुलाकात के मौके पर उन्हें कोरोना s.o.p. उदाहरण के तौर पर सुरक्षा मास्क सैनिटाइजिंग और सामाजिक फासले की पाबंदी करनी होगी तवककलना एप्लीकेशन के जरिए से वैक्सीन रिकॉर्ड को चेक करना होगा।

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बयान में प्रवक्ता के द्वारा आगे कहा गया है कि हफ्ते में 4 दिन आम रिश्तेदारों की मुलाकात के लिए आवंटित किए गए हैं जबकि 3 दिन फैमिली मुलाकात के लिए विशेष रखे गए हैं तारीख और वक्त मुलाकात की जगह की गुंजाइश के हिसाब से तय होगी।

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