सऊदी अरब में श्रम कानून के मुताबिक विदेशी कर्मचारियों के खिलाफ यानी के स्पॉन्सर से फरार होना एक संगीन अपराध माना जाता है।
कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है की वह कानून के मुताबिक जिसके स्पॉन्सरशिप में देश मे आया है वहां पर काम करें और अगर उसे किसी दूसरी जगह पर काम करने का मौका मिलता है तो वह बाकायदा अपनी स्पॉन्सरशिप को परिवर्तित कराय।
कर्मचारियों की किसी दूसरे के पास या अपना निजी कारोबार करना गैरकानूनी माना जाता है। ऐसे लोग जिनके खिलाफ हरूब फाइल किया जाता है उन्हें डीपोर्ट कर दिया जाता है।
हरूप यानी कि नियोक्ता के पास से फरार हो जाने के संबंध में एक व्यक्ति के द्वारा लाइसेंस विभाग से सवाल करते हुए पूछा गया था कि हरूब को किस तरह से खत्म किया जा सकता है ?
व्यक्ति द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए लाइसेंस विभाग का कहना था कि हरूब कैंसिल कराने के लिए यह जरूरी है कि उसके फाइल होने के 15 दिनों के अंदर ही अंदर स्पॉन्सर के एबशर अकाउंट के जरिए से उसे कैंसिल कराया जाए।
निर्धारित अवधि के दौरान हरूब कैंसिल कराना आसान होता है हालांकि हरूब फाइल होने के 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद इसे कैंसिल कराना मुश्किल हो जाता है।
लाइसेंस विभाग के मुताबिक हरूब फाइल होने के 2 हफ्ते के बाद इसे कैंसिल कराने के लिए कर्मचारियों को अदालत में इस बात का सबूत पेश करना होता है कि हरूब गलत फाइल किया गया था।
अदालत में अगर यह बात साबित हो जाती है कि हरूब गलत फाइल किया गया था तो अदालत इसे कैंसिल करने का निर्देश दे देता है अदालत के निर्देश के बाद लेबर ऑफिस से कर्मचारी का हरूब कैंसिल कर दिया जाता है।