देश के सेशन कानून के तहत यहां पर विदेशी प्रवासी जब स्थाई आधारों पर अपने देश जाते हैं उन्हें खरोज नेहाई यानी कि फाइनल एग्जिट की जरूरत होती है।
फाइनल एग्जिट लगाए जाने के करीब 4 दिन के अंदर अंदर उन्हें यात्रा करना पड़ता है इस दौरान अगर यात्रा नहीं की जाती है तो वीजा एक्सपायर हो जाता है। इस संबंध में एक व्यक्ति ने लाइसेंस विभाग के ट्विटर पर सवाल किया गया था कि कर्मचारी का फाइनल एग्जिट लगाए हुए 2 साल बीत चुके हैं इस दौरान वह देश से ना जा सके जबकि निवास भी 2 साल से एक्सपायर हो चुका है। मालूम यह करना था कि इस स्थिति में निवास का नवीनीकरण किया जा सकता है या नहीं।
इस सवाल के जवाब में लाइसेंस विभाग ने बताया कि इमिग्रेशन कानून के तहत अनिवार्य होता है कि यह फाइनल एग्जिट लगाने के बाद निर्धारित अवधि के अंदर यात्रा करना जरूरी होता है अगर निर्धारित अवधि के दौरान यात्रा नहीं की जाती है तो फाइनल एग्जिट कैंसिल कराना पड़ता है ऐसी स्थिति में निर्धारित किए गए 60 दिनों की अवधि खत्म हो जाने के बाद फाइनल एग्जिट कैंसिल कराने पर एक हजार रियाल जुर्माना लगाया जाता है।
इस संबंध में लाइसेंस विभाग का कहना है कि फाइनल एग्जिट कैंसिल कराने के बाद निवास का नवीनीकरण कराना मुमकिन हो सकता है।