सऊदी अरब के जन शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि नौकरी खत्म होने पर विदेशी प्रवासी कर्मचारी के 7 मामलों की फीस का भुगतान करने का पाबंद है।
सऊदी अरब के अजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एक नियोक्ता के द्वारा जन शक्ति मंत्रालय से पूछा गया था कि मैं एक संस्थान का मालिक हूँ। कर्मचारी के द्वारा निवास के नवीनीकरण नही कराया गया है। क्या मैं फीस का भुगतान किए बगैर उसे देश से बेदख़ल कर सकता हूँ।
जन शक्ति मंत्रालय के द्वारा ट्विटर पर जांच का जवाब देते हुए कहा गया है विदेशी प्रवासी कर्मचारी के निर्यात की फीस नियोक्ता के जिम्मे है।
इसके अलावा निवास की फीस वर्क परमिट की फीस दोनों में ही विस्तारीकरण की फीस देरी की स्थिति में जुर्माने की फीस प्रोफेशन को परिवर्तित करने की फीस, एग्ज़िट री एंट्री, के जारी करने की फीस और नौकरी के खत्म होने पर नौकरी के वतन वापसी के टिकट की कीमत भी नियोक्ता के ज़िम्मे है।