ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि ब्यूटी पार्लर के अंदर सीसी कैमरे लगाया जाना सजा के अंतर्गत आता है ब्यूटी पार्लर के अंदर सीसी कैमरे को लगाना उल्लंघन माना जाएगा सऊदी कानून के द्वारा इस पर सजा निर्धारित की गई है।
सऊदी अरब की अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक बयान जारी किया गया है इस बयान के जरिए से बताया गया है कि ब्यूटी पार्लर में सीसी कैमरा को लगाने पर सजा निर्धारित है 15 जनवरी साल 2022 के मुताबिक 12 जमा दिशानी 1443 हिजरी इसे देश में हर जगह लागू कर दिया जाएगा। इसका उल्लंघन किए जाने पर उल्लंघन करने वाले लोगों पर 20 हज़ार रियाल तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
मंत्रालय के द्वारा इस बात की ओर संकेत दिया गया है कि सीसी कैमरा को लगाना उल्लंघन करनें वाले लोगों पर अन्य प्रकार की सजाएं भी लगा सकते हैं।
इसके अलावा 2 हफ्ते तक के लिए ब्यूटी पार्लर को सील कर दिया जाएगा। उल्लंघन के सुधार के बाद पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा और इसके बाद ही ब्यूटी पार्लर को दोबारा से खोलने की इजाजत मिल सकेगी। इस तरह के उल्लंघन को अगर दोबारा से दोहराया जाता है, अगर यह खबर मिलती है कि उसी ब्यूटी पार्लर में दोबारा से कैमरा लगाया गया है तो जुर्माने की रकम को दोगुना कर दिया जाएगा।