सऊदी अरब में निवेश मंत्रालय के द्वारा देश से बाहर रहने वाले लोग जो सऊदी अरब में कारोबार करना चाहते हैं उन के लिए कानूनी प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है।
अतीत में इन्वेस्टर को कारोबार शुरू करने के लिए एक लंबी कार्रवाई करनी पड़ती थी और देश में आए बिना बात नहीं बन पाती थी वह लोग जो देश से बाहर रहते हुए सऊदी अरब में कारोबार को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान करने के बाद यह काम आसान बन जाएगा।
सऊदी अरब की एसपीए की रिपोर्ट के मुताबिक अरब दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में करो बार स्थापित करने के लिए अब केवल तीन कदम जरूरी होंगे सऊदी निवेश मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग के साथ किए जाने वाले इनिशिएटिव से कारोबारी लाइसेंस ज्यादा तेजी से जारी किए जाएंगे।
निवेशकों को सबसे पहले विदेश मंत्रालय से अनुबंध के लिए के दरख्वास्त करनी होगी जिसके बाद वह निवेश की वेबसाइट पर कारोबार करने वाले लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे।
निवेश को तीसरे चरण में कारोबार के अनुबंध प्रमाणीकरण करने के लिए और वाणिज्य मंत्रालय के तहत कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जारी करने की जरूरत होगी।